रांची: झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का फैसला किया गया है.


इस दौरान पहले की छूटों के साथ सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गयी है.


झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया.


इसकी नहीं होगी अनुमति


अधिकारी ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 24 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान आज दी गयी छूटों के अलावा पहले से लागू अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे.


सिनेमा हाल, बार, बैंक्वेट हाल, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थाओं, स्टेडियम एवं क्लब को फिलहाल बंद रखा गया है और नये दिशानिर्देशों के तहत आगे भी शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में दवा एवं कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे.


राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी पुराने दिशानिर्देश अभी लागू रहेंगे जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गयी है, लेकिन अंतर-जिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होंगे. नये दिशानिर्देशों में सभी जिलों में अब जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री और जूतों की दुकानों समेत सभी दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की छूट दे दी गयी है.


कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो अब 24 जून तक जारी रहेगी. आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया.


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