रांची: झारखंड में किसी नए केस की CBI जांच के लिए एजेंसी को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों ने भी सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए दी गयी छूट वापस ले ली थी.
सीएमओ ने कहा, ''झारखण्ड सरकार द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है.''
बयान में कहा गया है, ''CBI को अब झारखण्ड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी जो झारखण्ड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी. अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.''