रांचीः कोरोना संकटकाल के दौरान जहां सरकारें अलग-अलग नियमों के जरिए लोगों को इस महामारी से बचाने की कोशिश कर रही हैं वहीं कई राज्यों में कड़े नियम बनाए गए हैं. अब इसी कड़ी में झारखंड को लेकर बड़ी खबर आई है. झारखंड में मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है और 2 साल की जेल भी हो सकती है.
झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 आंशिक रूप से पास कर दिया है जिसके तहत ये नियम लागू किया गया है. झारखंड में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ये फैसला लिया है.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा
फैसले पर एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, ''अभी अध्यादेश पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ है. जो जुर्माने की बात है वो किसी पर मुकदमा होने पर दोषी पाए जाने के बाद एक लाख का जुर्माना देना होगा. ऐसा नहीं है कि किसी को स्पॉट चेकिंग में पकड़ने जाने पर एक लाख का जुर्माना देना होगा. हमारी सरकार पूरी जागरुकता के साथ कोरोना के खिलाफ महिम चला रही है.''
झारखंड में बढ़े कोरोना के मामले
झारखंड में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6485 हो गए हैं जिसमें 3397 एक्टिव केस हैं. हांलांकि 3024 मरीज ठीक भी हो चुके हैं लेकिन 64 लोग यहां इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं.
कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा जरूरी
कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना लोगों के लिए भारी पड़ेगा और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोषी पाए जाने पर दो साल की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा ऐसी खबरें भी आई हैं कि झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पतालों में अब मरीजों के लिए जगह नहीं है लिहाजा सरकार और सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन कराना चाहती है.
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