रांची: विवादित पोस्ट करने वाली छात्रा को अब नहीं बांटनी होगी कुरान, कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिचा भारती को सशर्त जमानत दी थी और कहा था कि वह कुरान की एक प्रति पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय अंजुमन कमेटी और चार अन्य प्रति शहर के विभिन्न पुस्तकालयों को दान करे. बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया और छात्रा को सात हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर नियमित जमानत दे दी.
रांची: रांची की एक अदालत ने कथित आक्रामक फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार की गई एक कॉलेज छात्रा को कुरान की प्रतियां दान करने की शर्त पर जमानत देने के अपने आदेश में बुधवार को संशोधन किया. न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह ने रिचा भारती को सशर्त जमानत दी थी और कहा था कि वह कुरान की एक प्रति पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय अंजुमन कमेटी और चार अन्य प्रति शहर के विभिन्न पुस्तकालयों को दान करे.
अदालत के इस आदेश की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और मंगलवार को टि्वटर पर #रिचा भारती ट्रेंड करने लगा. बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया और छात्रा को सात हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर नियमित जमानत दे दी.
न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह ने जमानत की शर्त के रूप में कहा कि एक जमानती रांची से और दूसरा जमानती याचिकाकर्ता का रिश्तेदार होना चाहिए.
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