Jignesh Mevani Re Arrested: मारपीट के मामले में असम में पांच दिन की हिरासत में भेजे गये गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकुल चेतिया ने मेवानी को दोपहर में अदालत में पेश किये जाने के बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया. मेवानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 353 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
Jignesh Mevani Re Arrested: असम (Assam) के बारपेटा जिले की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी से मारपीट करने के मामले में मंगलवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी (Jignesh को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. दरअसल महिला पुलिस अधिकारी ने मेवानी पर आरोप लगाया है कि जब उनको गुवाहटी हवाई अड्डे (Guwahati Airport) से कोकराझार लेकर जाया जा रहा था तो उन्होंने वहां पर महिला पुलिस अधिकारी से मारपीट की थी.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकुल चेतिया ने मेवानी को दोपहर में अदालत में पेश किये जाने के बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया. मेवानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 353 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मोदी से जुड़े मामले में रिहा करने के तुरंत बाद किया था गिरफ्तार
सोमवार को कोकराझार जिले के में पीएम मोदी से जुड़े ट्वीट के मामले में जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद उनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. आपको बता दें कि कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक मेवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के लिए पहली बार 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर शहर से गिरफ्तार किया गया था, और कोकराझार लाया गया था.
कई शर्तों के साथ दी गई थी जमानत
वहीं मोदी के ट्वीट से जुड़े मामले में अदालत ने गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को सोमवार को ही जमानत दी थी. कोकराझार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना काकोटी ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी थी. सुनवाई के बाद मेवानी को वापस कोकराझार जेल ले जाया गया. उनके वकीलों ने कहा कि जमानत बांड से संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा किये जाने के दौरान ही उनको महिला अधिकारी से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था.
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