JNU हिंसा: अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू के तीन प्रोफेसर ने अर्जी लगाकर मांग की थी कि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट को कहा जाए कि उनके पास हिंसा को लेकर जो भी मैट्रियल मौजूद है उसको संरक्षित किया जाए.
नई दिल्लीः जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के तीन प्रोफेसर की तरफ से दायर याचिका पर फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कल यानी 15 जनवरी दिन मंगलवार तक अपना जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने इन नेटवर्किंग साइट से पूछा है कि क्या जेएनयू से जुड़े जो सबूत उनके पास मौजूद है उनको संरक्षित रखने पर इन सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या रुख है.
जेएनयू के तीन प्रोफेसर ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू के तीन प्रोफेसर ने अर्जी लगाकर मांग की थी कि दिल्ली हाई कोर्ट गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट को निर्देश दे कि उनके पास 5 जनवरी को जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर जो भी मैट्रियल मौजूद है उसको संरक्षित किया जाए. जिससे कि जब इस मामले की जांच आगे बढ़े तो पता चल सके कि आखिर वह हिंसा करने वाले लोग कौन थे और उसकी साजिश किसने की थी
जेएनयू में 3 से 5 जनवरी के बीच हुई हिंसा की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस
गौरतलब है कि जेएनयू परिसर में 3, 4 और 5 जनवरी को हुई हिंसा के कई वीडियोज़ सामने आते रहे हैं और पुलिस उन वीडियोज़ के आधार पर अब तक कई आरोपियों की पहचान करने का दावा भी कर रही है.
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