नई दिल्ली: देशद्रोह जैसे संगीन आरोपों का सामना कर रहे कन्हैया कुमार और तीन अन्य के खिलाफ दिल्ली सरकार से बिना इजाजत चार्जशीट दाखिल करने पर दिल्ली की पटियाना हाऊस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है. दिल्ली पुलिस को फिर से चार्जशीट फाइल करने के लिए छह फरवरी से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति लेनी होगी, तभी कोर्ट उसपर सुनवाई करेगा.
दिल्ली सरकार की इजाजत के बिना संज्ञान नहीं लेंगे- कोर्ट
कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज 2016 के जेएनयू राजद्रोह मामले में समुचित मंजूरी लिए बिना आरोपपत्र दायर करने को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किए हैं. कोर्ट ने पहले पूछा है, ‘‘आपने मंजूरी के बगैर (आरोपपत्र) दायर क्यों किया? आपके पास विधि विभाग नहीं है क्या?’’ कोर्ट ने ये भी कहा कि जबतक दिल्ली सरकार इस मामले में अनुमति नहीं देती तबतक कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा.
10 दिन में दिल्ली सरकार से अनुमति ले लेंगे- दिल्ली सरकार
कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो 10 दिन में दिल्ली सरकार से अनुमति ले लेगी. हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों की मानें तो दिल्ली पुलिस ने कन्हैया समेत बाकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले 14 जनवरी दिल्ली सरकार से संपर्क किया था लेकिन केजरीवाल सरकार ने अबतक अनुमति नहीं दी.
जेएनयू देशद्रोह मामले में अब पटियाला हाउस कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई करेगा. इसका मतलब है कि 6 फरवरी से पहले दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार से मंजूरी लेनी होगी. यानी कन्हैया समेत कई और आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हो या नहीं इसका फैसला अब केजरीवाल सरकार को करना है.
चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है?
दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ स्थानीय अदालत में 14 जनवरी को दायर आरोप पत्र में कहा कि वह एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और फरवरी 2016 में विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में देश-विरोधी नारों का समर्थन किया था.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर नौ फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपेस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है. इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है. चार्जशीट में कन्हैया के अलावा उनके साथी उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, राइया रसूल और बशील भट समेत कुछ और लोगों के नाम भी हैं.
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