Soumya Vishwanathan Murder Case: दिल्ली की महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (Soumya Vishwanathan) हत्‍याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने शनिवार (25 नवंबर) को सजा का ऐलान कर द‍िया. कोर्ट ने 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं पांचवें आरोपी अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई है. उम्रकैद की सजा पाने वालों में आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय शामिल हैं. कोर्ट ने इन चारों आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया है.


न‍िचली अदालत ने अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना था. कोर्ट ने अजय सेठी को भारतीय दंड संह‍िता (IPC) की धारा 411 के तहत दोषी करार दिया था. इसके बाद शन‍िवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान क‍िया तो इस मर्डर मामले के पांचवें आरोपी अजय सेठी को 3 साल की सजा मुकर्रर की गई है. 


बता दें, इस मामले में साकेत कोर्ट (Saket Court) ने शुक्रवार (24 नवंबर) को दोष‍ियों को सजा देने के फैसले को सुरक्ष‍ित रख ल‍िया था.  


15 साल पहले 30 सितंबर, 2008 को हुई थी मह‍िला पत्रकार की हत्‍या 


इस बीच देखा जाए तो सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी. उस वक्‍त सौम्या नाइट शिफ्ट करके ऑफ‍िस से अपने घर लौट रही थीं. पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में बरामद की थी. इस हत्‍याकांड की अहम बात यह भी है क‍ि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 माह का वक्‍त लग गया था.  


मार्च 2009 से हिरासत में हैं पांचों आरोपी 


पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था. हत्या के सिलसिले में 5 लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया जोक‍ि मार्च 2009 से हिरासत में हैं. पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया था. मलिक और 2 अन्य आरोप‍ियों रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका है. 


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