Delhi High Court से Juhi Chawla को मिली राहत, 5G नेटवर्क को लेकर लगे जुर्माने पर रखी ये शर्त
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court ) की ओर से जूही चावला (Juhi Chawla) को राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 5G नेटवर्क को लेकर लगे जुर्माने पर शर्त रखी है.
Delhi High Court On Juhi Chawla: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) के खिलाफ इन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया कि उन्होंने प्रचार पाने के लिए 5जी नेटवर्क (5G network) स्थापित करने को चुनौती देने वाला वाद दायर किया था. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने जूही चावला पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया. इस दौरान दो जजों की बेंच ने कहा कि जूही चावला ने 5जी मुद्दे को हल्के-फुल्के तरीके से नहीं लिया था.
बेंच ने जूही चावला की अपील को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के 4 जून, 2021 के आदेश को रद्द कर दिया. इस आदेश में बेंच ने जूही चावला और दो अन्य की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह 'त्रुटिपूर्ण' है और इसे 'कानून का दुरुपयोग' करते हुए 'प्रचार पाने' के लिये दायर किया गया.
जूही चावला की याचिका पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने कहा कि जुर्माने की राशि को पूरी तरह से माफ नहीं किया जाएगा. हाई कोर्ट ने कहा कि इसे 20 लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर सकते हैं. इस दौरान हाई कोर्ट की ओर से शर्त भी रखा गया. हाई कोर्ट ने कहा कि मुवक्किल एक सेलेब्रिटी हैं और सार्वजनिक रूप से उनकी उपस्थिति है, इसलिए उन्हें कुछ सामाजिक कार्य भी करना चाहिए. जिसके बद जूही चावला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने इस आदेश पर अभिनेत्री की ओर से निर्देश मिलने के बाद सहमति व्यक्त की.
बता दें कि जूही चावला ने पिछले साल 4 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में 5G तकनीक लागू करने के विरोध में याचिका दायर की थी. जूही चावला के इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी. इस याचिका को जूही चावला के अलावा वीरेश मलिक और टीना वचानी ने भी दायर की थी. जूही चावला ने अपने याचिका में 5G तकनीक को बिना टेस्टिंग के लागू करने पर चुनौती दी थी.
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