चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 17 साल के जुनैद खान की पीट-पीट कर हत्या करने के मुख्य आरोपी को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी. खान की पिछले साल बल्लभगढ़ के पास एक ट्रेन में कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी.


खान बीते साल 22 जून को दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेन में चढ़ा था, जब ट्रेन हरियाणा में बल्लभगढ़ के नजदीक थी तो उसकी कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. वह और उसका भाई दिल्ली से ईद के लिए खरीदारी करके खांडवली गांव में अपने घर लौट रहे थे.


खान के शव को फरीदाबाद जिले में असावती गांव के पास फेंक दिया गया था. कुमार के वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल बेंच ने कुमार को अंतरिम जमानत दे दी जो खान की हत्या का आरोपी है. उसके वकील विश्वजीत विर्क ने कहा, ‘‘हाई कोर्ट ने नरेश कुमार को अंतरिम जमानत दे दी.’’


उन्होंने कहा, ‘‘निचली अदालत में मामले की कार्यवाही पर हाई कोर्ट की रोक के मद्देनजर अदालत ने उसे अंतरिम जमानत दी है. यह आदेश दिया जाता है कि हाई कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पर अंतिम फैसला आने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.’’


कुमार आठ जुलाई 2017 से न्यायिक हिरासत में है. खान के पिता जलालुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके बेटे की पीट-पीट कर हत्या के मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.


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