CJI UU Lalit: जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 49वें CJI होंगे, राष्ट्रपति ने जारी किया नियुक्ति आदेश
CJI Uday Umesh Lalit: जस्टिस उदय उमेश ललित देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस यूयू ललित की नियुक्ति पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है. जस्टिस यूयू ललित देश के 49 वें मुख्य न्यायाधीश होंगे.
Supreme Court: जस्टिस उदय उमेश ललित (Justice Uday Umesh Lalit) को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) नियुक्त किया गया है. इसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है. न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को सीजेआई (CJI) का पदभार ग्रहण करेंगे. वर्तमान सीजेआई एनवी रमण (CJI NV Raman) ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण 26 अगस्त को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं. कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध-2 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उदय उमेश ललित को भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करती है. उनकी नियुक्ति 27 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगी.
कौन हैं यूयू ललित
जस्टिस यूयू ललित महाराष्ट्र (Maharashtra) के सोलापुर (Solapur) के रहने वाले हैं. इनका जन्म 9 नवंबर 1957 को हुआ था. न्यायमूर्ति यूयू ललित जून 1983 में पहली बार महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (Bar Council) में वकील के रूप में नामांकित हुए थे. जनवरी 1986 में दिल्ली आने से पहले दिसंबर 1985 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में प्रैक्टिस की थी. जस्टिस ललित क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं.
उदय उमेश ललित (Uday Umesh Lalit) दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस (Chief Justice) होंगे जो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का जज बनने से पहले किसी हाईकोर्ट (High Court) में जज नहीं थे. उनसे पहले साल 1971 में देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश एसएम सीकरी ने ये उपलब्धि हासिल की थी.
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