(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Excise Policy Case: बेटे के पेपर का जिक्र कर के कविता ने मांगी थी बेल, कोर्ट ने क्यों कर दिया इनकार? जानिए
Delhi Excise Policy Case: बीआरएस नेता ने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी. उन्होंने कहा था- मेरे 16 साल बेटे के पेपर हैं और उसे मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’’ की जरूरत है.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहर की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को सोमवार (आठ अप्रैल, 2024) को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है. केस में सबूतों के अलावा मामले के गवाहों को भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट के लिखित आदेश के मुताबिक, बीआरएस नेता इस मामले में अहम सबूतों को खत्म करने में शामिल रही हैं. उन्होंने जांच में शामिल होने से पहले फोन को फॉर्मेट कर सबूतों को खत्म कर दिया. फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है. वह गवाहों को भी प्रभावित करने में शामिल रही हैं. अगर उन्हें अंतरिम बेल दी जाती है तो आगे भी उनकी ओर से ऐसा करने की पूरी आशंका है.
लाचार या कमजोर महिला नहीं हैं के कविता- अदालत की टिप्पणी
आदेश के अनुसार, "के कविता कोई कमजोर या लाचार महिला नहीं है. वह एक अच्छी, पढ़ी-लिखीं और सक्षम महिला हैं. ऐसे में सिर्फ महिला होने के नाते वो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत (बेल की दोहरी शर्तो में) छूट की हकदार नहीं हो सकतीं. जो तथ्य अदालत के सामने रखे गए हैं, उनके मद्देनजर इस केस में के कविता की भूमिका प्रथम दृष्टया साबित हो रही है. जहां तक के कविता की ओर से बच्चे की परीक्षा का हवाला देकर बेल मांगी गई है तो परिवार में पिता समेत दूसरे लोग भी हैं, जो बच्चे का ख्याल रख सकते हैं."
While dismissing K Kavitha's interim bail plea, the trial Court judge observed that the material placed before this court in the course of arguments prima facie points towards her active involvement in the commission of the alleged offences as also towards her deliberate act of… https://t.co/LuRWvSIrrn
— ANI (@ANI) April 8, 2024
BRS नेता ने बेटे की परीक्षाओं का दिया था हवाला
बीआरएस नेता ने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी. याचिका के जरिए कहा था कि उनके 16 साल बेटे के पेपर हैं और ऐसे में उसे मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’’ की जरूरत है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस दलील का विरोध करते हुए दावा किया कि कविता ने मामले में सबूत नष्ट किए और गवाहों को प्रभावित किया. एजेंसी का आरोप है कि कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है.
ED ने हैदराबाद से के कविता को किया था अरेस्ट
दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में ईडी ने कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को हैदराबाद स्थित बंजारा हिल्स आवास से से गिरफ्तार किया था. वह नौ अप्रैल, 2024 तक न्यायिक हिरासत में हैं. अब मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल, 2024 को होनी है.
बीआरएस नेता की याचिका पर अगली सुनवाई कब?
बीआरएस नेता के कविता की नियमित जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी. पहले कविता की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 अप्रैल को होनी थी. अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कविता की तरफ से नियमित जमानत पर 20 अप्रैल से पहले सुनवाई की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अर्जी पर 16 अप्रैल को सुनवाई का आदेश दिया है.