कठुआ रेप केस: बरी हुए आरोपी के खिलाफ अपील कर सकती है पुलिस
बीते साल जनवरी में जम्मू-कश्मीर में आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंग रेप और उसके मर्डर के मामले की जांच अपराध शाखा ने की थी.
जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि कठुआ गैंग रेप और मर्डर केस के मामले में अदालत से बरी हुए सातवें आरोपी के खिलाफ वह अपील कर सकती है. गौरतलब है कि पठानकोट की एक अदालत ने मामले में छह लोगों को दोषी ठहराया. इनमें से तीन लोगों को रेप और मर्डर के मामले में उम्रकैद जबकि अन्य तीन को सबूत मिटाने के दोष में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई.
राज्य पुलिस अपराध शाखा के महानिरीक्षक ए मुज्तबा ने कहा कि जरुरत पड़ने पर पुलिस बरी किए गए सातवें आरोपी के खिलाफ अपील करेगी. गौरतलब है कि जनवरी 2018 में जम्मू-कश्मीर में आठ साल की बच्ची के साथ हुए सामूहिक रेप और उसके मर्डर के मामले की जांच अपराध शाखा ने ही की थी.
अधिकारी ने छह अन्य लोगों को सजा सुनाए जाने का स्वागत करते हुए बरी हुए सातवें आरोपी के खिलाफ अपील करने की बात कही. उन्होंने कहा, ‘‘हम फैसले का स्वागत करते हैं, बस एक व्यक्ति बरी हो गया.’’ उन्होंने कहा कि पुलिस को अभी तक फैसले की प्रति नहीं मिली है.
अधिकारी ने कहा, ‘‘एक बार हम उसकी जांच कर लें, जरूरत पड़ने पर हम इसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे.’’