मुंबई: मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कमला मिल्स परिसर के दो पबों में लगी भीषण आग के मामले में गिरफ्तार किए गए मालिकों की जमानत की अर्जी खारिज कर दी. परिसर में लगी भीषण आग में पिछले महीने 14 लोगों की जान चली गयी थी. मजिस्ट्रेट वी बी बोहरा ने वन एबव पब के कृपेश सांघवी, जिगर सांघवी और अभिजीत मनकर और पड़ोसी मोजोज बिस्त्रो पब के मालिक युग पाठक और युग टुली की जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया.
आरोपियों के वकीलों ने कहा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 304 लागू नहीं होती है और पुलिस को इसकी जगह धारा 304(ए) लागू करनी चाहिए थी. उन्होंने दलील दी कि पुलिस ने आरोपियों से काफी पूछताछ कर ली है, इसलिए उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए. आरोपी पक्ष ने उनके आवेदनों पर आपत्ति जाहिर करते हुए इस बात पर बल दिया कि वे 14 लोगों की हत्या के लिए व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे.
अभियोजन (prosecution) ने कहा कि उन्होंने घटना को रोकने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाये. दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पांचों को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने फायर ब्रिगेड अधिकारी राजेंद्र पाटिल और कमला मिल्स के निदेशक रवि भंडारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
पब अग्निकांड: कमला मिल परिसर का मालिक गिरफ्तार
बता दें कि दोनों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी. पिछले महीने की 29 तारीख की शाम को दोनों पबों में भीषण आग लग गई थी.