मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज संशोधित याचिका दाखिल किया. याचिका में कहा गया है कि बीएमसी की कार्रवाई से कंगना के घर (ऑफिस) में 40 फीसदी नुकसान हुआ है. साथ ही BMC से दो करोड़ रुपये की भरपाई की मांग की है.


उपनगरीय इलाके बांद्रा स्थित रनौत के बंगले में बीएमसी ने 9 सितंबर को कथित अवैध निर्माण को तोड़ा था, जिसके खिलाफ अभिनेत्री ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तब जस्टिस एसजे कठवल्ला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीएमसी की कार्रवाई पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यह 'दुर्भावनापूर्ण' प्रतीत होती है.


कंगना रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों के परिणामस्वरूप बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का फैसला किया.


इसके मुताबिक, हाल ही में अभिनेत्री की महाराष्ट्र सरकार से तनातनी चल रही थी क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार से संबंधित कुछ मुद्दों से निपटने को लेकर की गई कार्रवाई पर अपने विचार व्यक्त किए थे, जिनका आम जनता पर प्रभाव पड़ता है.


याचिका में यह भी दलील दी गई कि रनौत ने बंगले में ढांचागत मरम्मत के लिए बीएमसी से अनुमति मांगी थी और वर्ष 2018 में यह अनुमति प्रदान भी की गई थी.


याचिका में अदालत से बीएमसी की कार्रवाई को अवैध घोषित करने और 'संबंधित अधिकारियों' से नुकसान की भरपाई के बतौर दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए निर्धारित की गई है.


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