Delhi Kanjhawala Case News: दिल्ली के कंझावला केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार (17 जनवरी) को जमानत मिल गई है. रोहिणी कोर्ट (Rohini Court) ने आशुतोष को जमानत दी है. कोर्ट ने 50 हजार के बेल बांड पर जमानत दी है. रोहिणी कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आरोपी बिना कोर्ट की इजाज़त के दिल्ली नहीं छोड़ेगा. कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों से संपर्क नहीं करेगा.


दिल्ली पुलिस ने आशुतोष की जमानत का विरोध किया था. पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि ये केस गंभीर है और वे इस केस में धारा 302 (हत्या) लगाने के प्रोसेस में हैं. रोहिणी कोर्ट ने आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सोमवार (16 जनवरी) को फैसला सुरक्षित रखा था.


पुलिस ने जमानत का विरोध किया


पुलिस की ओर से सोमवार को कहा गया था कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है. हम हत्या के लिए धारा जोड़ने की प्रक्रिया में हैं और मामले में कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है. जमानत पर रिहा होने पर वह जांच में बाधा डाल सकता है. 


आरोपी के वकील ने क्या कहा?


दिल्ली पुलिस के वकील ने दावा किया था कि आरोपी ने इस मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों को परेशान किया और गुमराह किया. उन्होंने कहा कि आरोपी ने पुलिस को भी इस घटना के बारे में सूचित नहीं किया. दूसरी ओर आशुतोष के वकील ने तर्क दिया कि घटना के समय आरोपी कार में नहीं था. उनके मुवक्किल के खिलाफ लगे आरोप जमानती थे. 


कार से घसीटने से युवती की हुई थी मौत


गौरतलब है कि 1 जनवरी को कंझावला (Kanjhawala) में हुए हादसे में 20 वर्षीय अंजलि सिंह की मौत हो गई थी. युवती स्कूटी पर अपने घर जा रही थी तभी एक कार ने उसे टक्कर मारी और करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई थी. पुलिस ने इस मामले में कार में सवार पांच लोगों सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोपी अंकुश भी जमानत पर बाहर है. जबकि अन्य आरोपियों को 9 जनवरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. 


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