कंझावाला मामला: आरोपी दीपक खन्ना को नहीं मिली जमानत, जानें क्या है आरोप?
Delhi Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावाला केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी दीपक खन्ना की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. दीपक पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है.
Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावाला केस में आरोपी दीपक खन्ना को जमानत नहीं मिली है. कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. दीपक खन्ना पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है. इस मामले की शुरुआत में कहा गया था कि दीपक ही कार चला रहा था लेकिन जांच के बाद पता चला कि कार दीपक का भाई अमित चला रहा था. इससे पहले एक अन्य आरोपी आशुतोष को जमानत मिल चुकी है.
तीन दिन पहले रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष को 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी. साथ ही कोर्ट ने ये शर्त भी रखी है कि वो कोर्ट की इजाजत के बगैर दिल्ली नहीं छोड़ सकता. कोर्ट ने कहा कि आरोपी सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता और गवाहों से भी दूरी बनाए रखने का आदेश दिया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आशुतोष की जमानत का विरोध भी किया था लेकिन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी.
क्या है मामला?
दिल्ली के कंझावला इलाके में कार सवार युवकों ने 20 साल की अंजलि को टक्कर मार दी थी. हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे. लड़की कार के नीचे फंसी रही और कई किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही. पुलिस के मुताबिक, उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घसीटे जाने के कारण उसके पैर भी शरीर से अलग हो गए थे. पुलिस ने इस मामले में पहले दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. बाद में, आशुतोष और अंकुश खन्ना को गिरफ्तार किया गया था.
11 पुलिसकर्मी सस्पेंड
इस मामले में लापरवाही बरतने के मामले में 11 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया. इसमें से 2 संब इंस्पेक्टर, 4 एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कॉन्स्टेबल और 1 कॉन्स्टेबल शामिल हैं. सस्पेंड पुलिसकर्मियों में से 6 पीसीआर की ड्यूटी पर तैनात थे और 5 पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे. जांच रिपोर्ट में इन पुलिकर्मियों को दोषी पाया गया था.
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