Kanjhawala Case: अंजलि की दोस्त निधि के खिलाफ जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट! वकील छोड़ सकते हैं केस
Kanjhawala Case: मृतका अंजलि की दोस्त निधि पर गांजा तस्करी का मामला आगरा कोर्ट में चल रहा है. निधि ने इस मामले में खुद को निर्दोश बताते हुए कहा कि मुझे फंसाया गया है.
Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावला केस में दिन पर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. मृतका अंजलि (Anjali) की दोस्त निधि (Nidhi) इस मामले में संदिग्ध बने दिख रही है. निधि को लेकर शनिवार (7 जनवरी) को पता चला है कि ये गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है. ये मामला साल 2020 का है.
वहीं अब खबर ये भी है कि निधि के वकील आसिफ आजाद जो इस मामले को देख रहे थे वो ये केस छोड़ सकते हैं. अगर वकील इस केस से पीछे हटते हैं तो निधि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकीले ने दावा कर कहा है कि निधि पिछले 8 महीने से कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई है. साथ ही ना ही किसी तरह संपर्क उनसे किया है.
जमानत के बाद भी 7 दिनों तक जेल में रही थी निधि
निधि के वकील ने बताया कि निधि ने उनसे कहा कि उसे इस मामले (गांजा तस्करी) में फंसाया गया है. उसके बैग में किसी तरह गांजा रखा गया जिसकी उसे जानकारी नहीं थी. वहीं, इस मामले में निधि को 18 जनवरी 2021 को कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हालांकि, जमानत के आदेश के बाद भी निधि 7 दिनों तक जेल में रही. जेल मैन्युअल के मुताबिक, लड़की की सुपुर्दगी उसके परिवार वालों को दी जाती है. इसके तहत निधि के परिजनों का आना जरूरी था लेकिन 7 दिनों तक कोई नहीं आया. ये मामला आगरा कोर्ट में चल रहा है.
निधि ने अपने बयान में बताया...
वहीं, साल 2022 के 31 दिसंबर के दिन अंजलि सिंह के साथ हुए हादसे के वक्त निधि उसी के साथ स्कूटी पर मौजूद थी. घटना के बाद वो वहां से उठकर अपने घर चली गई और किसी को कोई जानकारी नहीं दी. पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के दौरान खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में निधि मृतका अंजलि के साथ दिखी जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की. निधि ने पुलिस को बताया कि अंजलि ने पार्टी में शराब पी थी और वो नशे में थी. अपने ब्वॉयफ्रेंड से झगड़े से भी वो गुस्से में थी. उसने बताया कि, मैंने निधि को स्कूटी चलाने से मना किया लेकिन वो नहीं मानी. इसके बाद हम निकले तो ट्रक से एक्सीडेंट होने से बचे लेकिन आखिर में कार से हादसा हो गया जिसमें अंजलि की मौत हो गई.
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