Delhi Kanjhawala Accident: दिल्ली के सुल्तानपुरी के कंझावला इलाके में 20 वर्षीय अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारने और बाद में उसकी लाश को घसीटने वाली कार में पांच नहीं, बल्कि चार लोग सवार थे. यह जानकारी गुरुवार (5 जनवरी) को दिल्ली पुलिस ने दी. विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि इस मामले मे दो और संदिग्ध शामिल हैं.


उन्होंने कहा, "सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के माध्यम से उनकी संलिप्तता स्थापित की गई है. हमें पता चला है कि आशुतोष और अंकुश खन्ना के रूप में पहचाने गए दो लोग आरोपी व्यक्तियों को बचानों की कोशिश कर रहे थे." 


कार में 5 नहीं 4 लोग थे 


सागर प्रीत हुड्डा ने कहा, "दुर्घटना के समय दोनों (आशुतोष और अंकुश खन्ना) कार में नहीं थे लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने झूठे बयान देकर गिरफ्तार आरोपियों की मदद की." पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया कि दुर्घटना के समय कार में केवल चार ही लोग थे, पांच नहीं. दीपक, जिसे अब तक कार का ड्राइवर माना जाता रहा, वो वास्तव में दुर्घटना के समय घर पर था.


अमित चला रहा था कार


दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार अमित चला रहा था. जब उसे पता चला कि शव कार से घसीटा गया है तो उसने अपने चचेरे भाइयों अंकुश और दीपक को बुलाया. इन्होंने उसे पुलिस को यह बताने के लिए कहा कि कार दीपक चला रहा था. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिमी रेंज) चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि हमें संदेह है कि वे वकीलों से सलाह ले रहे थे.


ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से बोला झूठ!


स्पेशल सीपी सागर पी हुड्डा ने कहा कि उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि दीपक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, जबकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. पुलिस ने हादसे के सही वक्त का भी खुलासा किया है. हुड्डा ने बताया कि यह घटना 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात 2.04 बजे से 2.06 बजे के बीच हुई थी. 


ये है कंझावला कांड


गौरतलब है कि 31 दिसंबर-1 जनवरी की दरमियानी रात पीड़िता अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी और पीड़िता को घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक ले गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. उसका शव कंझावला में सड़क पर मिला था और शरीर पर जख्म के कई निशान थे.


सुल्तानपुरी पुलिस थाने ने दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल के खिलाफ आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से वाहन चलाने से मौत सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है.


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