Arvind Kejrwal On Kanjhawala Accident: दिल्ली में कंझावला में लड़की की दर्दनाक हादसे के बाद मौत के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से बातचीत की है. इतनी भयानक घटना को सीएम केजरीवाल ने दुखद बताया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का वादा किया है. सीएम केजरीवाल ने कहा, "दोषियों के भले ही किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रहे हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा."


दूसरी ओर, पुलिस पर दोषियों को बचाने का आरोप लग रहा है. पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव करके जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हत्या और बलात्कार की धाराओं को जोड़ने की मांग की है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी. पुलिस ने कहा, "कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गलत तरीके से कहा जा रहा है कि कंझावला मामले में IPC की धारा 302/376 लगाई गई है. गौरतलब है कि अभी पोस्टमॉर्टम होना बाकी है, पोस्टमॉर्टम होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."


 






सीएम-LG ने सख्त कार्रवाई का वादा किया


वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा, "कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ, वो बेहद शर्मनाक है." उन्होंने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी." उधर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी इस घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए इसे अमानवीय बताया है. उन्होंने कहा, "कंझावला सुल्तानपुरी में हुए अमानवीय अपराध पर मेरा सिर शर्म से झुक गया है. मैं अपराधियों की राक्षसी प्रवृत्ति की संवेदनहीनता से स्तब्ध हूं."


क्या है पूरा मामला?


बता दें कि बीते दिनों नशे की हालत में 5 लड़कों ने घर से आफिस जा रही एक 20 साल की लड़की की स्कूटी को कार से टक्कर मार दी. इसके बाद आरोपियों ने नशे में लड़की को सुल्तानपुरी से कंझावला के बीच कार से लगभग 8 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. लड़की पहचान अंजलि सिंह के रूप में हुई है. वह पेशे से एक इवेंट ऑर्गनाइजर थी. 


5 लोगों को गिरफ्तार किया गया


इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने जाम लगा दिया है. लोगों ने आरोपियों की फांसी की मांग की है. इससे पहले इस घटना को लेकर कार में डीसीपी आउटर दिल्ली हरेंद्र सिंह ने कहा कि कार में बैठे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनके खिलाफ अब IPC धारा 302 और धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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