हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, बोले- ईडी बताए क्या है आधार?
Hemant Soren News: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ईडी पर सवाल खड़े किए हैं. हेमंत सोरने की गिरफ्तारी को उन्होंने बीजेपी की साजिश करार दिया.
Kapil Sibal on Hemant Soren: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर हमला किया और इसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की साजिश बताया.
उन्होंने कहा, "इस देश में हो क्या रहा है? भानु प्रताप (ईडी की ओर ईसीआईआर के तहत गिरफ्तार कर विभाग के अधिकारी) और हेमंत सोरेन के बीच कोई लेनदेन, संबंध, टेलीफोन पर बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है. फिर ईडी ने उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया है."
कपिल सिब्बल ने ईडी पर निशाना साधा
ईडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "ईडी की विश्वसनीयता पर कई बार सवाल उठाए गए हैं. पहले भी मैंने आपको कई नाम बताए हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं और खुद बताया है कि उनके खिलाफ कौन से आपराधिक मामले हैं, वे बीजेपी से जुड़े हैं, उनकी सरकारों से जुड़े लोग हैं."
उन्होंने कहा, "ऐसे ही कई प्रदेशों की यह जानकारी ईडी को मालूम है, तो वे (ED) वहां कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को टारगेट करके सत्ता से हटाना. बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष प्रचार न कर पाए, जब प्रचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसके दुष्प्रभाव होंगे."
VIDEO | "What is happening in this country? There are no transactions, connection, telephone conversations or visits between Bhanu Pratap (tax department official arrested under ECIR by ED) and Hemant Soren. On what basis they (ED) have arrested Hemant Soren?" says Rajya Sabha MP… pic.twitter.com/4H2vDSxQKM
— Press Trust of India (@PTI_News) February 4, 2024
इससे पहले झारखंड में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेने को शुक्रवार (2 फरवरी) को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है. शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की याचिका पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन का रखा था पक्ष
हेमंत सोरेन की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, "इस प्रकार के मामलों में इस कोर्ट को एक संदेश भेजने की जरूरत होती है. यह एक मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, जिसे गिरफ्तार किया गया है. कृपया सबूत देखिए. यह अनुचित है.’’
इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल से कहा, ‘‘पहली बात यह है कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं. हाईकोर्ट भी संवैधानिक अदालत है, यदि हम किसी एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में आने की अनुमति देते हैं, तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी.’’
ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी के 'एकला चलो' पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले- '42 सीटों पर लड़ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं'