Karnataka Election 2023 Date: कर्नाटक में 10 मई को होने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच कोर्ट ने कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रत्याशी को उसके ही निर्वाचन क्षेत्र में एंट्री करने से मना कर दिया है. दरअसल, कर्नाटक की एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार (18 अप्रैल) को कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी के धारवाड़ में एंट्री करने का अनुरोध खारिज कर दिया. विनय कुलकर्णी धारवाड़ से कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं.


सुप्रीम कोर्ट ने कुलकर्णी के धारवाड़ में घुसने पर रोक लगा दी थी. साल 2016 में बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के आरोपी विनय कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि उन्हें धारवाड़ जिले में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा. एडिशनल सिटी सिविल और सेशन कोर्ट, जनप्रतिनिधियों के लिए स्पेशल कोर्ट ने सोमवार (17 अप्रैल) को धारवाड़ में एंट्री करने की कुलकर्णी की याचिका पर सुनवाई पूरी की और मंगलवार को अपना फैसला सुनाया.


कोर्ट में 90 गवाहों का मामला उठा


वहीं, सीबीआई के वकील ने विनय कुलकर्णी को धारवाड़ में एंट्री की अनुमति देने के खिलाफ जस्टिस बी जयंत कुमार के की कोर्ट में तर्क दिया था कि हत्या के मामले में 90 गवाह धारवाड़ में रह रहे थे. धारवाड़ में कुलकर्णी की मौजबदगी से मामले को प्रभावित कर सकता है. सीबीआई के वकील ने कहा कि विनय कुलकर्णी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए वह गवाहों पर दबाव बना सकता है. कोर्ट को बताया गया कि सभी गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं है.


2021 में लगी थी धारवाड़ में घुसने पर रोक


बता दें कि 11 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने विनय कुलकर्णी को जमानत देते हुए अपने आदेश में धारवाड़ में एंट्री बैन की शर्त रखी थी. सीबीआई के वकील ने यह भी कहा था कि एक प्रतिनिधि को चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का प्रावधान है कि उसकी उपस्थिति जरूरी नहीं है. लेकिन संयोग से कुलकर्णी ने मंगलवार को धारवाड़ में नामांकन दाखिल किया गया. 


वरिष्ठ वकील सी एच हनुमंतराय ने स्पेशल कोर्ट में विनय कुलकर्णी की तरफ से पेश हुए थे. उन्होंने तर्क दिया कि अगर कांग्रेस नेता गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं तो सीबीआई या स्थानीय पुलिस गवाहों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है.


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