(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कर्नाटक: मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बोले, अगले सत्र में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ लाया जाएगा बिल
कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्य विधानसभा के मौजूदा शीतकालीन सत्र में गोहत्या विरोधी विधेयक लाया जायेगा. वहीं ‘लव जिहाद’ के खिलाफ विधेयक अगले सत्र में लाने की बात.
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राज्य विधानसभा के मौजूदा शीतकालीन सत्र में गोहत्या विरोधी विधेयक लाया जायेगा. जबकि ‘लव जिहाद’ के खिलाफ विधेयक अगले सत्र में लाया जाएगा. मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा, ‘‘गोहत्या विरोधी विधेयक, हमने पहले (पिछले कार्यकाल) पेश किया था, लेकिन इसे स्वीकृति नहीं दी गई थी’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कानून मंत्री से इसे एक बार फिर से पेश करने के लिए कहा है. इसे कल या परसों तक लाया जाएगा और हम इसे पारित करवाएंगे’’
सत्र में गोहत्या के खिलाफ विधेयक पेश किया जाएगा- राजस्व मंत्री
सगरा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘लव जिहाद, के बारे में हम विधानसभा के अगले सत्र में सोचेंगे. हम इस सत्र में इसे पेश नहीं करेंगे. गोहत्या विरोधी विधेयक को इस सत्र में लायेंगे.’’ कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने भी कहा कि राज्य विधानसभा के इस सत्र में गोहत्या के खिलाफ विधेयक पेश किया जाएगा, जबकि ‘लव जिहाद’ के खिलाफ विधेयक अगले सत्र में लाया जाएगा.
अशोक ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘किसान गाय को भगवान की तरह पूजते हैं. भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। गायों की हत्या रोकने के लिए हम कर्नाटक में यह कानून ला रहे हैं’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस सत्र में लव जिहाद पर कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा. हम अगले सत्र में लव जिहाद को मिटा देंगे’’ पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने हाल में उत्तर प्रदेश और गुजरात का दौरा किया था, जहां गोहत्या विरोधी कानून लागू किया गया है. ताकि विधेयक को मजबूत किया जा सके और कानून के क्रियान्वयन का अध्ययन किया जा सके.
सरकार ने अगर ‘लव जिहाद’ और 'गोहत्या' के खिलाफ कानून लाने की कोशिश तो कांग्रेस करेगी विरोध- सिद्धारमैया
कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया जाएगा और अधिकारियों को इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जारी अध्यादेश के बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने जबरन या फर्जी धर्मांतरण के खिलाफ हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है. जो 10 साल तक की कैद की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है. लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिण पंथी कार्यकर्ता उन कथित घटनाओं के लिए करते हैं जिसके तहत प्रेम संबंध के बहाने हिंदू लड़की का इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया जाता है.
इस बीच कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर सरकार ‘‘लव जिहाद’’ और गोहत्या के खिलाफ कानून लाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी.
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