(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कर्नाटक: अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस-JD(S) के विधायकों ने फैसले को SC में दी चुनौती
विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने कांग्रेस-जद (एस) के 14 विधायकों को आयोग्य करार दे दिया था. अब इन सभी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
नई दिल्ली: कर्नाटक विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये गये कांग्रेस-जद (एस) के 14 विधायकों ने गुरुवार को विधान सभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इससे पहले, कांग्रेस के दो बागी विधायक-रमेश एल जारकिहोली और महेश कुमाथल्ली ने उन्हें अयोग्य घोषित करने के विधान सभा अध्यक्ष के 25 जुलाई फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट मे याचिका दायर की थी.
तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किये गये जद(एस) के विधायकों-ए एच विश्वनाथ, के गोपालैया, नारायण गौवडा- ने संयुक्त् याचिका में 28 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है. शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के विधायकों में प्रताप गौडा पाटिल, बी सी पाटिल, शिवराम हब्बर, एस टी सोमशेखर, बी बसवाराज और मुनिरत्न शामिल हैं.
इनके अलावा, विधान सभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, डा सुधाकर, सैंड श्रीमंत पाटिल को भी अयोग्य घोषित किया था. रमेश कुमार ने सोमवार को बीजेपी के येदियुरप्पा द्वारा बहुमत साबित किये जाने के बाद विधान सभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.
राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने आजम खान को बताया 'राष्ट्रीय खलनायक', देखिए क्यों कहा ऐसा?