(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कर्नाटकः यात्रियों को राहत देने के लिए सरकार का अहम फैसला, अब 'नाइट कर्फ्यू' में भी चलेंगी बस-कैब
कर्नाटक सरकार के आदेश के तहत सिर्फ सरकारी बसों को ही ये इजाजत दी गई है. सरकार ने साथ ही यात्रियों को भी निर्देश दिया है कि वो अपनी यात्रा के दौरान दिशानिर्देशों और SOP का पालन करेंगे.
नई दिल्ली: दो महीने से ज्यादा चले देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अब ‘अनलॉक 1.0’ के तहत देश को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के प्रयास जारी हैं. इसी सिलसिले में कर्नाटक सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देते हुए अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने अब रात्रि कर्फ्यू के दौरान बस और कैब के संचालन की इजाजत दे दी है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 1.0 के लिए जारी निर्देशों के तहत रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक देशभर में कर्फ्यू रहेगा. इससे पहले चौथे दौर के लॉकडाउन तक ये सीमा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक थी.
सिर्फ राज्य परिवहन की बसों को इजाजत
कर्नाटक सरकार ने अब रात के वक्त की इस पाबंदी में सार्वजनिक परिवहन को छूट दी है. इन घंटों के दौरान प्रदेश में बसें चल पाएंगी. हालांकि ये इजाजत सिर्फ प्रदेश सरकार की बसों को ही होगी. वहीं इस दौरान ‘पिकअप पॉइंट’ या बस स्टैंड से यात्रियों को लाने के लिए ऑटो, टैक्सी और कैब चलाने की भी अनुमति दी गई है.
प्रदेश के मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर ने एक आदेश में कहा कि राज्य परिवहन निगम (बीएमटीसी, केएसआरटीसी, एनईकेआरटीसी और एनडब्ल्यूकेआरटीसी) की बसों को रात के कर्फ्यू के दौरान रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है.
यात्रियों को SOP और गाइडलान्स का पालन करना जरूरी
यात्रियों को कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए उपायों, एसओपी और अन्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बस स्टैंड या पिकअप प्वाइंट से अपने गंतव्य तक आने-जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा कर्फ्यू अवधि के दौरान ऑटो, टैक्सी और कैब को ‘पिकअप पॉइंट’ या बस स्टैंड से यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी गई है.
कर्नाटक में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है. हालांकि प्रदेश में भारी तादात में संक्रमण के मामले अभी तक नहीं आए हैं. राज्य में अभी तक कोरोना के पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 4,063 तक पहुंच चुका है, जिनमें से 53 लोगों की मौत हो चुकी है.
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