चिकन, मछली कबाब में कलर मिलाने वालों की अब खैर नहीं, होगी उम्र कैद, लगेगा 10 लाख का जुर्माना
Karnataka Government: कर्नाटक में हाल ही में कबाब के लिए गए कई सैंपल में आर्टिफिशियल कलर का असुरक्षित स्तर पाया गया है. ऐसे में सरकार ने कबाब में रंग के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.
खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कर्नाटक सरकार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने वेज और नॉनवेज कबाब में कृत्रिम रंग डालने पर रोक लगा दी है. यह नियम पूरे कर्नाटक में लागू होगा.
यह फैसला तब लिया गया, जब कबाब के कई सैंपल में इस्तेमाल आर्टिफिशियल कलर खासकर सनसेट येलो और कार्मोइसिन का असुरक्षित स्तर पाया गया. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में सामने आया है कि अलग अलग जगहों से कबाब के 39 सैंपल में 7 में सनसेट येलो और एक में सनसेट येलो और कार्मोइसिन पाया गया.
इसके बाद डिपार्टमेंट ने 21 जून को आदेश पारित किया, इसमें कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद, मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के मुताबिक, इस तरह के एडिटिव्स गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं.
Considering the safety of our citizens, Karnataka Government has banned the usage of artificial colors in Veg, Chicken and Fish Kebabs.
— Dinesh Gundu Rao/ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (@dineshgrao) June 24, 2024
Recently, 39 samples of Kebabs were subjected to tests in the laboratory and 8 variants of kebabs were found to have harmful artificial colors… pic.twitter.com/0N1EmVNQCM
आदेश में कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर गंभीर सजा हो सकती है, जिसमें न्यूनतम सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है. इससे पहले मार्च में कर्नाटक सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी जैसी अन्य खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. इनमें इस्तेमाल कृत्रिम रंगों में कैंसरकारी रसायन पाए गए थे.