देश भर में कोविड वैक्सीन की कमी के चलते सभी सरकारें अलग अलग नियमों को लागू कर रही हैं. इसी के चलते कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज केवल उन लोगों को लगाई जाएगी जिनके पास वैक्सीन संबंधी मैसेज आता है. दरअसल राज्य सरकार ने ये कदम कोवैक्सीन की भारी कमी और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर उठाया है. कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ अरुंधति चंद्रशेखर ने एक नोट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कोवैक्सीन यूजर्स को दूसरी डोज कब लेनी है इसके लिए एक एसएमएस भेजा जाएगा, जिसके बाद लाभार्थियों को एसएमएस में दिए गए निर्दिष्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जा कर वैक्सीन लगवानी होगी. जबकि कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर कर्नाटक सरकार ने कहा है कि इसकी दूसरी डोज किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में वॉक इन के आधार पर लगवाई जा सकती है.


पहली डोज के लिए नहीं लागू होगा नियम


वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने अपने नए निर्देश में सभी पात्र, आयु, समूहों में वैक्सीन की पहली डोज देने के लिए निजी क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया है. जबकि दूसरी डोज के लिए आपूर्ति की कमी होने की वजह से एसएमएस के जरिए वैक्सीनेशन केंद्र दिए जाएंगे.


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 20 मई को राज्य सरकार  को आपूर्ति में कमी के चलते वैक्सीन की डिलीवरी को युक्तिसंगत बनाने का निर्देश दिया है. ये फैसला कोवैक्सीन की दूसरी डोज की कमी के चलते लिया गया है.


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