नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसमें बड़ी खबर ये है कि रविवार को छोड़कर कर्नाटक के अंदर रेल सेवाओं को मंजूरी दी गई है. अलग-अलग जिलों में जाने के लिए बस सेवा और नगरीय बस सेवा भी कल से शुरू होगी.


कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा ने बताया कि ''कर्नाटक में सिर्फ सड़क राज्य परिवहन निगम की बसें और प्राइवेट बसें ही चलेंगी. कंटेनमेंट ज़ोन्स में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों अनुमति दी जाएगी. रविवार को पूरे राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन रहा करेगा.'' येदियुरप्पा ने आगे कहा कि ''सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. सभी ट्रेनों को राज्य के भीतर चलने की अनुमति दी जाएगी. हमने 31 मई तक गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है.''


बता दें कि कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कल शाम 5 बजे से आज दोपहर 12 बजे तक 84 नए मामले सामने आए, कुल सक्रिय मामलों की संख्या 672 तक पहुंच गई. मरने वालों की कुल संख्या 37 पर है.


लॉकडाउन-4 के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस


मालूम हो कि करीब दो महीने से ठप पड़े देश को खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं. इस गाइडलाइंस की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बहुत सी चीजों को खोलने की छूट दी गई है. इनमें दुकानें भी हैं तो दफ्तर भी. इसके अलावा कोरोना संकट के बीच देश को एक नई रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. केंद्र ने राज्यों को जो चिट्ठी लिखी है उसमें जोन बंटवारे के बारे में साफ साफ लिखा गया है. रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को होगा. जबकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा.


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