Ban On Loudspeaker: कर्नाटक सरकार ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. इस मामले पर कर्नाटक सरकार ने कहा है कि लाउडस्पीकर या लोगों को संबोधित करने वाली प्रणाली को अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने इस मामले पर एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लाउडस्पीकर या लोगों को संबोधित करने वाली प्रणाली का ऑडेटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल और बैंकेट हॉल को छोड़कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.


सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला


सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य स्रोत का उपयोग किया जा रहा है, वहां पर क्षेत्र के परिवेश के आधार पर आवाज 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए. सर्कुलर के मुताबिक राज्य सरकार दोहराती है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना है और लाउडस्पीकरों/पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए लागू किया जाना है.


अजान की तरह भजन कीर्तन पर विवाद


दरअसल, श्रीराम सेना, बजरंग दल और हिंदू जनजागृति समिति जैसे कुछ हिंदू समूहों द्वारा सुबह के समय अजान की तरह भजन कीर्तन आयोजित किये जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था. विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को एक बैठक बुलाई, जिसके बाद मुख्य सचिव ने अख्तर को पत्र लिखा. पत्र में कहा गया कि लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों को 15 दिन के अंदर संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी. जिनके लिये अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें स्वेच्छा से या फिर संबंधित प्राधिकारी द्वारा हटा दिया जाएगा.


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