Prajwal Revanna Disqualified: पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते की गई लोकसभा सदस्यता, हाई कोर्ट से लगा झटका
Hassan Lok Sabha Seat: जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हासन लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी. बीजेपी उम्मीदवार ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी.
Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार (1 सितंबर) को अयोग्य घोषित कर दिया. हासन से हारने वाले बीजेपी उम्मीदवार अरकलागुडु मंजू ने 26 जून 2019 को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि प्रज्वल (Prajwal Revanna) की सांसद सदस्यता रद्द की जाए.
2019 में चुनाव के दौरान दिए गए संपत्ति घोषणा विवरण और हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में हासन लोकसभा क्षेत्र से जेडीएस के एकमात्र सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. बता दें कि, प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं और 2019 के चुनाव में लोकसभा में पार्टी के एकमात्र सदस्य चुने गए थे.
बीजेपी उम्मीदवार ने याचिका में क्या कहा?
हासन लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले प्रज्वल रेवन्ना ने अपने पहले प्रयास में जीत हासिल की थी. बीजेपी उम्मीदवार ने याचिका में कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना ने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य ठहराया गया
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए शिवानंद ने कहा कि उन्हें भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है. इंडिया टुडे के अनुसार, उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामा दाखिल करते समय प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी 24 करोड़ से अधिक की आय छिपाई.
छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित
उन्होंने बताया कि रेवन्ना को अगले छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.
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