Karnataka: 'भारी मन से निचली अदालत के मौत की सजा के फैसले को...', पति ने की पत्नी और तीन बच्चों की हत्या तो कर्नाटक होई कोर्ट बोला
Karnataka News: कर्नाटक के बेल्लारी जिले के ब्यलुरू थिप्पैया ने अपनी पत्नी, तीन बच्चों और अपनी भाभी की 25 फरवरी, 2017 को हत्या कर दी थी.
Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच (Dharwad Bench) ने तीन बच्चों समेत पांच लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा को बरकरार रखा है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का फैसले सही है.
जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की बेंच ने दोषी और राज्य की दायर दो याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा, “अपराध की क्रूरता के परिणामस्वरूप 10 साल से कम उम्र के तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई.''
कोर्ट ने आगे कहा, ''जिस क्रूरता से ऐसा किया गया, उसके मद्देनजर हमारे पास निचली अदालत के पारित मौत की सजा के आदेश की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. हम भारी मन से निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हैं.''
कर्नाटक हाई कोर्ट ने और क्या कहा?
हाई कोर्ट ने 22 नवंबर 2022 को याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अदालत ने कुछ रिकॉर्ड और रिपोर्ट समेत कई जानकारियां मांगी थीं. कोर्ट ने कहा कि ये रिकॉर्ड उन सभी मामलों में निर्देश जारी करने के लिए आवश्यक थे, जिनमें अभियोजन पक्ष मृत्युदंड की मांग करता है.
कब की हत्या?
बेल्लारी जिले के कंचनगुड्डा हल्ली निवासी (Kenchanagudda Halli) और मजदूर के रूप में काम करने वाले ब्यलुरू थिप्पैया (Byluru Thippaiah) को अपनी पत्नी के विवाहेत्तर संबंध होने का शक था, जिसके कारण उनके बीच झगड़ा होता था. उनके चार बच्चे थे.
थिप्पैया का कहना था कि वह उनमें से केवल एक का पिता है. 25 फरवरी, 2017 को उसने अपनी पत्नी पाकीरम्मा (Pakkeeramma), अपने तीन बच्चों पवित्रा, नागराज, रजप्पा और भाभी गंगम्मा पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी थी.