गाजियाबाद वायरल वीडियो केस में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भेजे गए नोटिस को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर इंडिया को बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरूवार को ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को अंतरिम राहत दी है. इसके साथ ही, गाजियाबाद पुलिस से किसी तरह के कड़े कदम ना उठाने के निर्देश दिए हैं.


गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें लोनी में एक बुजुर्ग की जबरन दाढ़ी काटने और पिटाई करने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए वीडियो को लेकर नोटिस भेजा था.


इससे पहले, यूपी की गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत भेजे गए नोटिस के खिलाफ ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वर की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मनीष माहेश्वरी के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि वह संगठन का एक कर्मचारी हैं और उनका अपराध से कोई लेना देना नहीं है.


ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट से यह बताया कि उनका क्लाइंडट बेंगलुरू में रहते हैं. वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा है कि बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है. लेकिन गाजियाबाद पुलिस उनका शारीरिक तौर पर उपस्थिति चाहती है.