Congress Committee president D K Shivakuamar Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष को बड़ी राहत दी. रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है.


हाईकोर्ट ने 24 फरवरी तक के लिए सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगाई है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीआई को 24 फरवरी को या उससे पहले एक जांच प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है. पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवकुमार को समन जारी किया, जबकि उनकी बेटी को सीबीआई ने नोटिस जारी किया था. डीके शिवकुमार के वकील ने तर्क दिया कि यह केंद्रीय एजेंसियों की ओर से आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस नेता पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास है.


डीके शिवकुमार पर ये हैं आरोप


डीके शिवकुमार के खिलाफ 3 अक्टूबर, 2020 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी. इस एफआईआर में दावा किया गया है कि डीके शिवकुमार की संपत्ति में 2013 से 2018 के बीच बेतहाशा वृद्धि हुई थी. यही नहीं एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि डीके शिवकुमार और उनके ऊपर पास अप्रैल 2013 में 33.92 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति थी.


128 करोड़ की संपत्ति अर्जित की


“अप्रैल, 2013 से अप्रैल, 2018 के दौरान, डीके शिवकुमार और उनके परिवार के सदस्यों ने 128.6 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की और 30 अप्रैल, 2018 तक उनके पास मौजूद सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 162.53 करोड़ रुपये था. यह भी खुलासा किया गया है कि चेक अवधि के दौरान उनकी कुल आय और प्राप्तियां 166.79 करोड़ रुपये थी और उनका कुल व्यय 113.12 क0रोड़ रुपये था और इसलिए, उनके पास अनुपात से अधिक संपत्ति पाई गई है। 74.93 करोड़ रुपये, “प्राथमिकी में दावा किया गया.


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