Karnataka News: कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने पुलिस द्वारा एक आरोपी को हथकड़ी (Handcuffing) लगाने और कथित तौर से सार्वजनिक रूप से उसकी परेड कराने के मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यक्ति को दो लाख रुपये का मुआवजा (2 lakh Compensation) देने का आदेश दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तार किए गए किसी आरोपी व्यक्ति को आमतौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती.


उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिरफ्तारी के तरीके को रिकॉर्ड किया जाए राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के हकदार सभी पुलिस अधिकारियों को बॉडी कैमरा उपलब्ध कराएं, ताकि ऐसे कैमरों द्वारा गिरफ्तारी का तरीका रिकॉर्ड किया जा सके.


कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ के न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों, विचाराधीन कैदियों और दोषियों को कब हथकड़ी लगाई जा सकती है, इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.


कोर्ट ने बताया कब लगा सकते हैं आरोपी को हथकड़ी


न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने अपने आदेश में कहा, “केवल बेहद आवश्यक परिस्थितियों में ही किसी आरोपी को हथकड़ी पहनाई जा सकती है. जब इस तरह की हथकड़ी लगाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को हथकड़ी लगाने के कारणों को दर्ज करना होता है, जिसे कोर्ट की जांच को बनाए रखना होगा.” कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले किसी विचाराधीन कैदी को हथकड़ी लगाने के लिए पुलिस को निचली अदालत की अनुमति लेनी होगी.


अदालत ने कहा, “अगर इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया जाता है और विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाई जाती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.”


क्या है पूरा मामला?


दरअसल, परीक्षा देकर अपने घर लौट रहे कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र सुप्रीत ईश्वर दिवाते को पुलिस ने बेलगावी जिले के चिक्कोडी तालुक के अंकली के बाजार में गिरफ्तार कर लिया था. उसे हथकड़ी पहनाई गई और उसकी परेड कराई गई तथा एक सार्वजनिक बस में चिक्कोडी पुलिस थाने ले जाया गया.


एक अन्य व्यक्ति के साथ विवाद में सुप्रीत ईश्वर दिवाते पर चेक बाउंस होने को लेकर मामला दर्ज किया गया था. उसके खिलाफ पांच आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए थे और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. इसी सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया गया था.


सुप्रीत ईश्वर दिवाते ने पुलिस की इस हरकत के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने उस कृत्य का वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जिसे पुलिस ने खुद रिकॉर्ड किया था.


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