Bharat Jodo Yatra: कर्नाटक हाई कोर्ट ने पोस्ट हटाने की शर्तों के साथ कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट (Karnataka HC) ने मंगलवार (8 नवंबर) को कहा कि कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे. एमआरटी (MRT) म्यूजिक कंपनी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल पर KGF-2 के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए. 


एमआरटी म्यूजिक केजीएफ चैप्टर-2 फिल्म के साउंड ट्रैक का कॉपीराइट धारक है. कंपनी ने कांग्रेस पर कॉपीराइट का केस किया था. यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में एमआरटी म्यूजिक ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.


बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया था आदेश


शिकायत के बाद बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. बेंगलुरु की कोर्ट ने कहा था कि गाने के ओरिजनल वर्जन को कुछ बदलावों के साथ इस्तेमाल किया गया है. इस तरह के मार्केटिंग वीडियो से पाइरेसी को बढ़ावा मिलता है. 


इस पर कांग्रेस ने कहा था कि हमने सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत के आदेश के बारे में पढ़ा. पार्टी अदालत की कार्यवाही के दौरान मौजूद नहीं थी और उसे आदेश की प्रति नहीं मिली. पार्टी अपने निपटान में सभी कानूनी उपाय करेगी. 


कांग्रेस पहुंची कर्नाटक हाई कोर्ट


इसके बाद कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने हाई कोर्ट (Karnataka HC) का दरवाजा खटखटाया. कांग्रेस (Congress) ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. 


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