पत्नी और नागालिग बच्चों की काटकर हत्या करने वाले शख्स की फांसी बरकरार, हाई कोर्ट बोला- हिल गई अंतरात्मा
Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें शख्स को मौत की सजा सुनाई गई थी. शख्स ने पत्नी, भाभी और तीन बेटियों की काटकर हत्या कर दी थी.
Karnataka High Court: पिछले दिनों दरिंदगी के कई ऐसे मामले सामने आए, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. ऐसे ही एक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक शख्स को मौत की सजा को बरकरार रखा, जिसने अपनी पत्नी, भाभी और तीन बच्चों को गंडासे से काटकर मौत के घाट उतार दिया था. इस दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया. इससे पहले शख्स को ट्रायल कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई थी.
जिस तरह की क्रूरता से शख्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसे देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला करार दिया. जिसके चलते उसे मौत की सजा सुनाई गई. हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा कि हत्या के कई मामलों पर सुनवाई के बावजूद इस मामले ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया.
शक के चलते की हत्याएं
दरअसल ये घटना कर्नाटक के बेल्लारी जिले की है, जहां एक ब्यलुरु थिप्पैया नाम के शख्स को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. उसे ये भी शक था कि बेटियां उसकी हैं या फिर नहीं. जिसके बाद 25 फरवरी 2017 को उसने गंडासे से अपनी पत्नी, वहां मौजूद अपनी भाभी और 10 साल से कम उम्र की अपनी तीन बेटियों की निर्मम हत्या कर दी. इस दौरान उसने एक बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उसी का है. कोर्ट ने जीवित बच्ची के लिए मुआवजे की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया.
कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
इस हत्याकांड के बाद आरोपी अपने घर से चिल्लाता हुआ बाहर निकला और उसने जश्न भी मनाया. तमाम पड़ोसियों ने गंडासा हाथ में लिए उसे देखा, जिनकी शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. तमाम सबूतों की छानबीन कर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई. इसके बाद आरोपी की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई. हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से भी मौत की सजा को बरकरार रखा गया.