Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले की जांच पर रोक लगा दी. जस्टिस एम नागप्रसन्न की सिंगल बेंच ने नड्डा की उनके खिलाफ दायर मुकदमे को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की और शुक्रवार को जांच पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश दिया. अदालत ने याचिका पर सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी.
जेपी नड्डा ने 7 मई 2023 को विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान विजयनगर जिले में हरपनहल्ली शहर के आईबी सर्किल में बीजेपी की एक चुनावी रैली की थी. रैली में नड्डा ने कथित तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो मतदाता केंद्र सरकार की लाई गई योजनाओं से वंचित हो जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसान सम्मान निधि समेत केंद्र की कई परियोजनाएं बंद हो जाएगी.
चुनाव आयोग ने दर्ज कर ली थी शिकायत
जेपी नड्डा के इसी बयान पर निर्वाचन सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने हरपनहल्ली पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि भाषण मतदाताओं को प्रलोभन देने और उन्हें धमकाने के लहजे में दिया गया था. याचिका में यह भी कहा गया था कि नड्डा का भाषण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था. पुलिस ने मामला दर्ज करके इस मामले में जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद नड्डा के वकीलों ने मामले की जांच रद्द करने का अनुरोध करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस सत्ता में आई थी. वर्तमान में कर्नाटक का नेतृत्व सिद्धारमैया कर रहे हैं तो वहीं राज्य के सीएम डीके शिवकुमार हैं.