Hijab Ban Verdict Live: कर्नाटक हिजाब विवाद पर जजों की बंटी राय, एक जज ने खारिज की याचिका
Hijab Ban Verdict Live: हिजाब मामले पर अब से कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. ये मामला कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन से जुड़ा मामला है.
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Hijab Ban Verdict Live: सुप्रीम कोर्ट का आज हिजाब मामले पर सुबह 10.30 बजे फैसला सुना सकता है. जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ये फैसला सुनाएगी. ये मामला कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन से जुड़ा मामला है. इससे पहले मार्च महीने में हाई कोर्ट ने ड्रेस कोड के पालन के आदेश को सही ठहराया था. कोर्ट ने ये भी कहा था कि, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है जिसके बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दाखिल हुई हैं.
राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभूलिंग के नवाडगी और एडीशनल सॉलीसीटर जनरल के.एम. नटराज ने बहस की थी. इसमें कहा गया था कि, साल 2021 तक सभी छात्र यूनिफार्म का पालन कर रहे थी लेकिन 2022 में हिजाब को लेकर अभियान चलाया गया.
इस अभियान के तहत मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर स्कूल आना शुरू किया. जिसके जवाब में हिंदू छात्र भगवा गमछा पहन कर आने लगे. सरकार ने स्कूलों में अनुशासन कायम करने के लिए यूनिफॉर्म के पालन का आदेश दिया. सरकार ने यह भी कहा कि यूनिफार्म शिक्षण संस्थान तय करते हैं, राज्य सरकार नहीं. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है किसी भी कपड़े को पहनने पर राज्य सरकार ने रोक लगाई. सरकार सिर्फ यही चाहती है कि छात्रों के बीच एकता और सद्भावना का रहे और स्कूलों में अनुशासित माहौल में पढ़ाई हो सके.
हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा- वकील वरूण सिन्हा
Karnataka Hijab ban case | In view of a split verdict by Supreme Court, the order of the Karnataka High Court will remain applicable in the interim time: Advocate Barun Sinha representing the Hindu side pic.twitter.com/LcaU3j2G5r
— ANI (@ANI) October 13, 2022
दोनों वकीलों का क्या है कहना...
जस्टिस धूलिया ने कहा कि, लड़कियों की शिक्षा अहम है. वो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती हैं. हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था. इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था. उन्होंने आगे कहा कि, मेरी राय अलग है. मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द करता हूं. वहीं, जस्टिस गुप्ता- मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है. मैं अपील खारिज कर रहा हूं.
दो जज ने अलग-अलग दिए फैसले...
मामले पर दो जज ने अलग-अलग फैसले दिए जिसके बाद अब हिजाब मामले पर बड़ी बेंच फैसला करेगी.
कोर्ट में पहुंचे जज, अब किसी भी पल आएगा फैसला
कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकीलों के साथ अब जज भी पहुंच गए हैं. अब किसी भी वक्त फैसला सुनाया जाएगा.
दोनो पक्षों के वकील कोर्ट रूम में मौजूद
हिजाब विवाद पर अब किसी भी वक्त फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है. कोर्ट रूम के अंदर दोनो पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं.