Hijab Row: प्रदर्शन कर रही 6 लड़कियों के फोन नंबर सोशल मीडिया पर किए गए शेयर, माता-पिता का आरोप
Karnataka Hijab Row Muslim Girls: हिजाब विवाद का मुद्दा कर्नाटक के अन्य जिलों के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी उठाया जा रहा है. इसकी वजह से तनाव बना हुआ है.
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Karnataka Hijab Row: कर्नाटक के उडुपी स्थित कॉलेज में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए प्रदर्शन करने वाली छह मुस्लिम लड़कियों (Muslim Girls) के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनकी बेटियों की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. उडुपी जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) एन विष्णुवर्धन को की गई शिकायत में अभिभावकों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो सार्वजनिक रूप से लड़कियों का मोबाइल फोन नंबर सहित निजी जानकारी शेयर कर रहे हैं.
अभिभावकों ने आशंका जताई है कि शरारती तत्व इस जानकारी का इस्तेमाल लड़कियों को धमकाने के लिए कर सकते हैं. एसपी विष्णुवर्धन ने बताया कि लड़कियों के माता-पिता ने मामले में लिखित शिकायत की है. ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध सबूत जुटाए जा रहे हैं और जानकारी प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.
हिजाब विवाद की शुरूआत पिछले महीने उडुपी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में जाने पर हुई थी, जिन्हें कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी. कॉलेज के अधिकारियों का कहना है कि जो छात्रा पहले बिना हिजाब के आती थीं, वे अब अचानक से हिजाब में आने लगी हैं. बाद में छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. यह मुद्दा एक विवाद बन गया और कर्नाटक के अन्य जिलों के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है. इसकी वजह से तनाव बना हुआ है और यहां तक कि हिंसा भी हो चुकी है.
हिजाब विवाद पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना किया
हिजाब विवाद मामले की कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमण ने शुक्रवार को हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता के वकील से यह सोचने के लिए कहा कि क्या इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना उचित है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश अभी तक सामने नहीं आया है और इसे इस मुद्दे पर फैसला करने की अनुमति दी जानी चाहिए. मेहता ने जोर देकर कहा कि इस मामले को न तो धार्मिक बनाया जाना चाहिए और न ही राजनीतिक.
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