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Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को भेजा

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को भेजा

Karnataka Hijab Row: हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है. जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की और इसे बड़ी बेंच में भेजने का आदेश दिया है. कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी.

सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा कि इस तरह के मामले पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर मौलिक महत्व के कुछ संवैधानिक सवालों को जन्म देते हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मामले पर फैसला आने तक अपनी मर्ज़ी के पोशाक पहन कर स्कूल जाने की अंतरिम इजाज़त देने की अपील की. इस पर जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम राहत देने पर विचार भी बड़ी बेंच ही करेगी.

इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह घोषित करने का अनुरोध किया था कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है.

न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था, ‘‘यह अदालत विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध करती है. इस अदालत को समग्र जनता की बुद्धिमता और सदाचार पर पूरा भरोसा है और उम्मीद करती है कि इसे व्यवहार में भी अपनाया जाएगा.’’

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