Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद को लेकर एक बार फिर माहौल गरमाने लगा है. ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक जंग छिड़ी है. दायर याचिका फिर सुर्खियों में है. कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रही सुनवाई आज पूरी हो सकती है. हिजाब बनाम ड्रेस कोड की लड़ाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है. इससे पहले कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर मंगलवार को जोरदार बहस हुई.
राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने दलील पेश करते हुए कहा कि अनुशासन और एकता के लिए ड्रेस कोड जरुरी है. दलील का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छात्र सेना के जवान नहीं हैं कि उनसे ड्रेस कोड का पूरी तरह पालन करवाना अनिवार्य हो.
पीएफआई पर भड़काने का आरोप
सरकार की ओर से दलील पेश करते हुए कहा गया कि PFI ने हिजाब पहनने के लिए भड़काया है. हिजाब समर्थकों के वकील का कहना था कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वेदशाला में धोती पहन सकते हैं, लेकिन शिक्षण संस्था में यह ठीक नहीं. हिजाब के पक्ष में दलील पेश करते हुए दुष्यंत दवे ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए थी.
हिजाब पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
कर्नाटक (Karnataka) के उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने याचिका दायर की है. लड़कियों की याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है. फैसले के खिलाफ लड़कियों ने सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की है. मंगलवार को आठवें दिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दोनों पक्षो ने अपनी बात रखी. अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्यवाही पर टिकी हुई है.
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