नई दिल्ली: कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट के शनिवार शाम चार बजे बहुमत परीक्षण के आदेश के बाद सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है. मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू करवाने की बात कही है. वहीं राज्यपाल ने बीजेपी नेता केजी बोपय्या को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है. कांग्रेस इस नियुक्ति का विरोध कर रही है. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ.



कर्नाटक के सियासी नाटक में आज दिनभर क्या हुआ ?


09.23 PM: जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. कुमारस्वामी का कहना है कि बीजेपी ने हमारे दो विधायकों को हाईजैक कर लिया है. लेकिन मुझे विश्वास है कि वो हमारे पास वापस आ जाएंगे. कुमार स्वामी ने कहा कि कांग्रेस-जेडीएस ने राज्यपाल को 118 विधायकों के नाम की लिस्ट दी है. हमारे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्याबल है. पिछले दो दिन से बीजेपी विपक्ष के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है.


09.05 PM: बीजेपी विधायक बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बोपैया की नियुक्ति असंवैधानिक है.


08.53 PM: काग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को बेंगलुरू वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में रुके कांग्रेस के विधायकों का सामान बसों में चढ़ाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक अगले एक घंटे में निकलेंगे.


07.13 PM: कर्नाटक में बीजेपी ने अपने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है. पहले खबर थी कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पार्टी ऑफिस में बुलाया है. लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि पार्टी दफ्तर के बजाए विधायक होटल शंग्रीला में रुकेंगे. सभी विधायक होटल में ही डिनर करेंगे और सुबह होटल से ही सीधे विधानसभा जाएंगे.


05:52 PM: प्रोटेम स्पीकर को लेकर कांग्रेस के विरोध पर प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया. ट्वीट में लिखा, ''केजी बोपय्या को राज्यपाल ने साल 2008 में भी प्रोटेम स्पीकर बनाया था. उस वक्त वो आज से दस साल छोटे थे. इस प्रकार कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है. बोपय्या जी की नियुक्ति सभी नियमों के तहत हुई है. जब झारखंड में एक जूनियर एमएलए को प्रो टेम स्पीकर बनाया गया तब अभिषेक मनु सिंघवी ने उसका बचाव किया था, अब विरोध कर रहे हैं.''


05.34 PM: बीजेपी के सभी 104 विधायकों को जीत के सर्टिफिकेट के साथ शाम पांच बजे तक पार्टी दफ्तर बुलाया गया. कई विधायक अपने क्षेत्र में हैं, उन्हें कहा गया है कि रात तक भी पहुंच सकते हैं.


05:11 PM: कांग्रेस विधायकों से मिलने के लिए सिद्धारमैया हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा पहुंचे हैं.





04.59 PM: कर्नाटक में केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर में रजिस्ट्रार को अर्जी दी जाएगी. कांग्रेस की ओर से देवदत्त कामत और निजाम पाशा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.


04.10 PM: सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर समाने आ रही है. बीजेपी ने दावा किया है कि उसके संपर्क में 10 विधायक हैं. इनमें सात विधायक कांग्रेस के, एक जेडीएस, एक निर्दलीय और केपीजेपी का विधायक शामिल है.


04.01 PM: कर्नाटक में राज्यपाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाया है. केजी बोपैया कल विधायकों को शपथ दिलाएंगे, इसके साथ ही कल बहुमत परीक्षण के दौरान सदन का संचालन करेंगे. विराजपेट से विधायक केजी बोपैया साल 2008 में प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं. कांग्रेस राज्यपाल के इस फैसले का विरोध कर रही है, कांग्रेस की मांग है कि सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए.


12.35 PM: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, ''सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने साबित कर दिया है कि राज्यपाल वजुभाई वाला ने असंवैधानिक काम किया. बीजेपी ने संख्या न होने के बाद गलत तरीके से सरकार बनाई, जिसे कोर्ट ने रोक दिया.''





12.20 PM: सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के आठ, जेडीएस के दो और दो निर्दलीय विधायकों सहित कुल 12 हैं. ऐेसे में बीजेपी के 104  विधायकों में 12 विधायकों को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी के पास 116 सीटें हो जाएंगी, जो बहुमत के आंकड़े 112 से चार ज्यादा हैं.


12.15 PM: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कहा है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं. येदुरप्पा ने यह भी कहा है कि कल वह बहुमत साबिक करके रहेंगे.


11.55 AM: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि कल बीजेपी विधानसभा में बहुमत साबित कर देगी.


11.34 AM: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक में येदुरप्पा को कल शाम 4 बजे साबित करना होगा बहुमत.


11.30 AM: बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि येदुरप्पा सरकार कल बहुमत परीक्षण के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि एक दिन बहुत कम है. सरकार को ज्यादा दिन मिलने चाहिए.



11.27 AM: सुप्रीम कोर्ट ने एंग्लो इंडियन सदस्यता पर भी रोक लगा दी है.


11.22 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल ही बहुमत परिक्षण के दौरान डीजीपी विधायकों को सुरक्षा देंगे. सिंघवी ने कहा है कि बहुमत परिक्षण के दौरान वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए.


11.20 AM: सिंघवी ने कहा है कि मुकुल रोहतगी विधायकों के समर्थन की चिट्टी कोर्ट में दिखाएं.


11.17 AM: सिंघवी ने कहा है कि पहले कांग्रेस-जेडीेएस को मौका मिलना चाहिेेए था. उन्होंने कहा कि वोट के दौरान विधायकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए.


11.16 AM: कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कांग्रेस-जेडीएस कल ही बहुमत साबित करने के लिए तैयार है. कोर्ट को तय करना चाहिए की किसी बहुमत साबित करने का मौका मिले.


11.07 AM: अब कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखनी शुरु कर दी है. उन्होंने कहा कि किसी को बहुमत नहीं मिला है तो सरकार बनाने का न्योता किसे दिया जाए?


11.04 AM: कांग्रेस-JDS की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो राज्यपाल के फैसले पर विस्तृत सुनवाई करें या क्यों ना कल ही बहुमत परिक्षण करा दिया जाए.


11.01 AM: सुप्रीम कोर्ट  के जज सीकरी ने कहा है कि ये मामला राज्यपाल के विवेक का है. राज्यपाल खुद देखें कि कौन बड़ी पार्टी है और किस पार्टी को बहुमत मिले.


11.00 AM: वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि येदुरप्पा सदन में ना सिर्फ अपना बहुमत साबित कर देंगे बल्कि उन्हें बीजेपी और जेडीएस के कुछ वकीलों का भी समर्थन मिल जाएगा.


10.53 AM: बीजेेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस और जेडीएस में कोई गठबंधन नहीं था. इसलिए राज्यपाल वजुभाई वाला ने सबसे बड़े दल को बुलाया था. उन्होंने कहा कि येदुरप्पा सदन में अपना बहुमत साबित कर देंगे.


10.48 AM: कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ है. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जजों को सौंपी गई चिट्ठी में संख्या गणित का जिक्र है या नहीं.


10.46 AM: बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए. उन्होंने जजों को राज्यपाल को दी गई चिट्ठी सौंप दी है.


10.43 AM: कांग्रेस-JDS की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हो चुकी है. पिछली सुनवाई में सुुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री येदुरप्पा से समर्थक विधायकों की लिस्ट मांगी थी.


10.40 AM: कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु होगी.


09.40 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के संस्थापक एचडी देवगौड़ा को उनके जन्मदिन पर फोन कर बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्विट कर कहा, ''पूर्व प्रधानमंत्री श्री एचडी देवगौड़ा जी से बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं.'' देवगौड़ा आज 84 वां जन्मदिन मना रहे हैं.






09.10 AM: कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश होंगे.


09.00 AM: सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10.30 बजे से सुनवाई शुरु हो जाएगी.


कोर्ट से क्या चाहती हैं कांग्रेस-जेडीएस?


कांग्रेस और जेडीएस की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट या तो राज्यपाल के निर्णय को पलट दे या उनके गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देने का फैसला सुनाए. लेकिन ऐसा संभव दिखाई नहीं देता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के विवेक पर सवाल नहीं उठाएगा. दोनो दलों की दूसरी कोशिश है कि बहुमत सबित करने का 15 दिन का वक्त घटा दिया जाए ताकि विधायकों के तोड़फोड़ की समयावधि कम हो जाए. ऐसे में दोनों दलों को कुछ राहत तो मिल ही सकती है. आज कोर्ट क्या कहता है इस पर सबकी निगाहें ज़मी हुई हैं.


एंग्लो-इंडियन विधायक के मनोनयन पर भी होगी सुनवाई


दिल्ली- कर्नाटक विधानसभा में एंग्लो-इंडियन विधायक के मनोनयन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई- कर्नाटक के राजनीतिक विवाद में कांग्रेस-जेडीएस की तरफ से दाखिल एक और अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. दोनों पार्टियों ने विधानसभा में राज्यपाल की तरफ से एक एंग्लो-इंडियन सदस्य मनोनीत करने पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि विधानसभा में सरकार के बहुमत साबित करने से पहले इस तरह का मनोनयन नहीं हो सकता. आज मुख्य मामले के साथ इस अर्ज़ी पर भी सुनवाई होगी. इसके अलावा येदुरप्पा को न्योता देने के खिलाफ वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. उन्होंने निजी हैसियत से याचिका दाखिल करते हुए राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताया है.


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