Karnataka: मवेशी ले जा रहे मुस्लिम व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने गोरक्षकों पर लगाया आरोप
Karnataka Cattle Trader Murder: परिजनों ने आरोप लगाया कि गोरक्षकों ने पहले दो लाख रुपये की मांग की थी. पुलिस ने तहरीर पर गोरक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
![Karnataka: मवेशी ले जा रहे मुस्लिम व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने गोरक्षकों पर लगाया आरोप Karnataka Muslim Cattle Trader Murder in ramanagar cow vigilante asked to go pakistan Karnataka: मवेशी ले जा रहे मुस्लिम व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने गोरक्षकों पर लगाया आरोप](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/04/01/e6e94e1025c80a2c09a8572821e687b01680341973570584_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Muslim Cattle Trader Murder: कर्नाटक के रामनगर जिले में एक मुस्लिम व्यापारी की कथित गौ रक्षकों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना शनिवार (1 अप्रैल) की है. मृतक की पहचान इदरीश पाशा के रूप में हुई है. मामले में पुलिस ने इदरीश के परिजनों की तहरीर पर मुख्य संदिग्ध पुनीत केरेहल्ली समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रामनगर के सतनौर में मवेशियों का व्यापार करने वाले इदरीश पाशा शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था. बाद में पाशा के परिजनों ने शव को लेकर प्रदर्शन किया और गो रक्षक पुनीत केरेहल्ली व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पाशा के परिवार ने आरोप लगाया कि पुनीत ने 2 लाख रुपये की मांग की थी और न देने पर हत्या करने को कहा था.
पाकिस्तान चले जाने को भी कहा
पुलिस एफआईआर के मुताबिक, गोरक्षकों के समूह ने मवेशियों से भरे पाशा के वाहन को रोक लिया था. इस दौरान पाशा ने बताया कि उसने मवेशियों को स्थानीय बाजार से खरीदा था और उसके पास दस्तावेज भी हैं. बावजूद इसके पाशा के साथ गाली-गलौज की गई और कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ. बाद में पाशा का पीछा कर उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें उसके साथ मारपीट की गई और जिसमें वह गंभीर घायल हो गया और उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने दर्ज किया केस
हत्या के बाद इदरीश पाशा के परिजन और स्थानीय लोग घटना स्थल पर इकठ्ठा हो गए जिसके चलते वहां तनाव फैल गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया. पुलिस परिजनों को समझा-बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही 343 (गलत तरीके से रोकना) और 504 (शांति भंग के लिए जानबूझकर अपमान करना) धारा भी लगाई गई है.
यह भी पढ़ें
कार का शीशा तोड़ बीजेपी नेता राजू झा पर की अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर फरार, जांच में जुटी बंगाल पुलिस
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)