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Muslim Reservation: 'जब मामला कोर्ट में है तो...', कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर BJP नेताओं के बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्त टिप्पणी

Karnataka Muslim Reservation: कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट में कहा कि लंबित मामले पर बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं.

Karnataka Muslim Reservation: कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का विवाद बढ़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (9 मई) को राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुनवाई 25 जुलाई के लिए टल गई है. नई नीति के आधार पर नौकरी या दाखिला न देने का अंतरिम आदेश जारी रहेगा. इसी बीच जजों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो बीजेपी नेता इस पर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं?

जस्टिस के.एम. जोसफ, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, “जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है. कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण पर कोर्ट का आदेश है तो इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. यह उचित नहीं है. कुछ पवित्रता बनाए रखने की जरूरत है.

दरअसल चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, “कर्नाटक में हर दिन गृह मंत्री अमित शाह बयान दे रहे हैं कि उन्होंने चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण वापस ले लिया है. ऐसे बयान क्यों दिए जाने चाहिए?”

कर्नाटक सरकार ने क्या कहा?

कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दवे के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसी किसी टिप्पणी की जानकारी नहीं है और अगर कोई कह रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए तो गलत क्या है और यह एक तथ्य है. 

जस्टिस जोसफ ने कहा, “सॉलिसिटर जनरल का कोर्ट में बयान देना कोई समस्या नहीं है लेकिन विचाराधीन मामले पर कोर्ट के बाहर कुछ कहना उचित नहीं है. साल 1971 में, अदालत के आदेश के खिलाफ एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने पर एक राजनीतिक नेता के खिलाफ अवमानना का मामला लाया गया था”. 

कोर्ट ने क्या कहा?

दवे ने कहा कि ये बयान हर दिन दिए जा रहे हैं. मेहता ने कहा कि कोर्ट को दवे को इस तरह के बयान देने और उसके लिए अदालती कार्यवाही का इस्तेमाल करने से रोकने की जरूरत है. इस पर बेंच ने कहा कि हम इस अदालत को राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे. हम इसके पक्षकार नहीं हैं. हम मामले को स्थगित कर देंगे. 

क्या आश्वासन दिया?

शुरुआत में, मेहता व वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के सदस्यों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें सुनवाई से कुछ राहत की जरूरत है. ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान पीठ का मामला समलैंगिक विवाह पर चल रहा है जिसमें वे बहस कर रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि कोर्ट से पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा.

दवे ने कहा कि अगले आदेश तक ऐसा ही होना चाहिए. इसके बाद पीठ ने निर्देश दिया कि पिछली सुनवाई में पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेंगे और मामले को जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. 

ये भी पढ़ें- Karnataka Election 2023 Live: कर्नाटक में ED ने जब्त की 375 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और सामान, ढाई हजार से ज्यादा लोगों पर FIR

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