Karnataka Sexual Abuse Case: कर्नाटक के मुरुगा मठ (Murugha Mutt) के महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारु (Shivamurthy Murugha Sharanaru) को जिला सत्र अदालत ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. शिवमूर्ति मुरुगा शरणारु 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे. पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी. दो छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी शिवमूर्ति मुरुगा शरणारु को बीते दिन गिरफ्तार किया गया था.


इससे पहले आज दिन में मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति शरणारु को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था. जहां से उन्हें बाद में जिला सत्र अदालत ले जाया गया. न्यायाधीश कोमला ने शिवमूर्ति को अस्पताल से सीधे अदालत आने का निर्देश दिया था. 


इस मामले पर सीएम ने क्या कहा?


इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि उनकी सरकार नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में शिवमूर्ति मुरुगा शरणारु की गिरफ्तारी में देरी के आरोप का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है. राज्य पुलिस को मामले को निपटाने की पूरी आजादी दी गई है. सीएम बोम्मई ने कहा, "हमें किसी भी आरोप का जवाब देने की जरूरत नहीं है. मैं पहले ही कह चुका हूं कि कानून के मुताबिक सब कुछ किया जाएगा. अभी बोलना उचित नहीं है. हमने पुलिस को खुली छूट दे दी है और वे अपना काम कर रहे हैं." 


मुरुगा मठ की छात्राओं ने लगाया आरोप


कर्नाटक के दूसरे मठों की तरह ही लिंगायत की मुरुगा मठ (Murugha Mutt) भी अपने चित्रदुर्ग Chitradurga) स्थित मुख्यालय से कई शैक्षणिक संस्थाएं चलाता है. 64 वर्षीय शिवमूर्ति मुरुगा शरणारु (Shivamurthy Murugha Sharanaru) लिंगायत मुरुगा मठ के प्रमुख हैं. दो छात्राओं ने उन पर रेप का आरोप लगाया है और छह दिन पहले ये मामला दर्ज किया गया था. दोनों लड़कियां मुरुगा मठ की ही छात्राएं हैं. एफआईआर के अनुसार, लड़कियों के साथ दो साल से अधिक समय तक दुर्व्यवहार किया गया.  


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