बेंगलुरू: कर्नाटक हाई कोर्ट की कलबुर्गी बेंच ने एक एसएचओ को एक हफ्ते तक खुद के थाने की सड़क की सफाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश एसएचओ को एफआईआर दर्ज ना करने के चलते सुनाया है. जस्टिस एस सुनील दत्त यादव और जस्टिस पी कृष्णा की बेंच ने 55 वर्षीय ताराबाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान बेंच ने पुलिस के काम करने के तरीके पर भी कड़ी टिप्पणी की.
दरअसल, कलबुर्गी तालुक की रहने वालीं ताराबाई का बेटा सुरेश 20 अक्टूबर को लापता हो गया था. वो अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थीं. लेकिन एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं की. उसने मामला क्षेत्र के बाहर होने का हवाला देते हुए बात को टाल दिया.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसएचओ ने खुद ये बात मानी है कि ताराबाई अपने बेटे के लापता होने की शिकायत लेकर उनसे थाने में मिली थीं. कोर्ट ने आगे कहा कि एसएचओ को मामले पर एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाना चाहिए था. अगर ये मामला उनके क्षेत्र से बाहर था तो उन्हें मामला संबंधित पुलिस थाने को भेजना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया.
बेंच ने जिला पुलिस अधीक्षक को "जीरो एफआईआर" के विषय पर जिले के भीतर काम करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों के लिए एक वर्कशॉप आयोजित करने का भी निर्देश दिया.
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