Karnataka: बेंगलुरु ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, हाईकोर्ट के फैसले से खुश हुए लोग
Karnataka Ganesh Utsav: बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश पंडाल लगाने को लेकर वक्फ बोर्ड और हिंदू कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ रहा था.
Karnataka Ganesh Utsav Celebration: बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने को लेकर काफी बहस चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्देश दिया कि यथास्थिति बनाए रखें. यानी यहां पर गणेश उत्सव नहीं मनाया जाएगा. इससे उन तमाम लोगों में नाराजगी थी, जो लगातार ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की मांग कर रहे थे. लेकिन कुछ ही घंटे बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने ये नाराजगी दूर कर दी. हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान की जगह दूसरे शहर हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी.
हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को मिली मंजूरी को तमाम हिंदू संगठनों ने अपनी जीत करार दिया. वहीं वक्फ बोर्ड ने ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मनाने पर नाराजगी जाहिर की. इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से हुबली में तनावपूर्ण माहौल था. लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.
बेंगलुरु मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
दरअसल बड़ा मामला बेंगलुरु ईदगाह में गणेश उत्सव मनाए जाने का था. बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश पंडाल लगाने को लेकर वक्फ बोर्ड और हिंदू कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ रहा था. एक तरफ वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन उनकी है. वहीं हिंदू संगठनों का कहना था कि यह मैदान पब्लिक मैदान है और ऐसे में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत इस मैदान में दी जाए. हाईकोर्ट की तरफ से गणेश उत्सव को लेकर सरकार पर फैसला छोड़ दिया गया. जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
सुप्रीम कोर्ट ने गणेश उत्सव से ठीक एक दिन पहले इस मामले पर अहम सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. इसके बाद ये साफ हो गया कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव नहीं मनाया जा सकता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही.
हुबली में क्यों लागू नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
अब इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हाईकोर्ट ने कैसे ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी. दरअसल ये दोनों ही मामले अलग हैं. सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान को लेकर था. हुबली के ईदगाह मैदान पर जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया गया. हाईकोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां क्यों लागू नहीं होता है.
हाईकोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाजत देते हुए साफ किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति वाला आदेश लागू नहीं होता है. क्योंकि बेंगलुरु मामले में मालिकाना विवाद है और ये हुबली मामले में मैदान पर नगर पालिका का स्वामित्व है, जिससे याचिकाकर्ता भी इनकार नहीं कर रहा है. इसीलिए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जाता है.
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