INX घूसकांडः कार्ति चिदंबरम की सीबीआई रिमांड 3 दिन बढ़ी, अगली सुनवाई 9 मार्च को
सीबीआई ने आज अदालत में कहा कि कार्ति सीबीआई की जांच में साथ नहीं दे रहे हैं जिसके चलते उनको कुछ और समय के लिए रिमांड में भेजा जाना चाहिए.
![INX घूसकांडः कार्ति चिदंबरम की सीबीआई रिमांड 3 दिन बढ़ी, अगली सुनवाई 9 मार्च को Karti Chidambaram has been sent to 3 more days of CBI Custody by Special CBI Court INX घूसकांडः कार्ति चिदंबरम की सीबीआई रिमांड 3 दिन बढ़ी, अगली सुनवाई 9 मार्च को](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/01085456/karti.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्लीः पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है. सीबीआई की विशेष अदालत ने कार्ति चिदंबरम को 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. कार्ति की हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाले सीबीआई की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद ये फैसला आया है. आईएनएक्स मीडिया मामले में घूस लेने के आरोपी कार्ति चिदंबरम से और पूछताछ के लिए सीबीआई ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी.
P Chidambaram and Nalini Chidambaram outside Delhi's Patiala House Court. #KartiChidambram has been sent to 3 more days of CBI Custody by Special CBI Court in #INXMediaCase. pic.twitter.com/u7Lx18TFcD
— ANI (@ANI) March 6, 2018
सीबीआई ने आज अदालत में कहा कि कार्ति सीबीआई की जांच में साथ नहीं दे रहे हैं जिसके चलते उनको कुछ और समय के लिए रिमांड में भेजा जाना चाहिए. कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी. सीबीआई ने कार्ति की रिमांड बढ़ाने के पीछे दलील दी कि आरोपी को जांच पूरा होने तक हिरासत में रहना जरूरी है ताकि मामले से जुड़े कुछ अहम सवालात के जवाब ढूंढे जा सकें.
बता दें कि कार्ति के वकील कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी हैं और उन्होंने बताया कि कार्ति ने सीबीआई पर आरोप लगाया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है.
इससे पहले इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने समन को रद्द करने की मांग से इंकार करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था और कहा था कि इस मामले में जांच जारी रखी जा सकती है.
क्या है पूरा मामला साल 2007 में जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे, उस वक्त आईएनएक्स मीडिया कंपनी ने विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से क्लीयरेंस लेकर 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड प्राप्त किए थे. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि इसके एवज में उन्होंने घूस ली थी.
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