जम्मू : जम्मू  में मौजूद कश्मीर का सिविल सोसायटी ग्रुप संविधान के अनुच्छेद 35 ए पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों के नेताओं से मिल रहा है. इस अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.


अनुच्छेद 35ए जम्मू कश्मीर के निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है।जम्मू कश्मीर सिविल सोसायटी कोआर्डिनेशन कमेटी के नेता मुजफ्फर शाह नें इस मामले पर बातचीत करते हुए कहा, "हम यहां नफरत की दीवीर तोड़ने और जम्मू- कश्मीर के लोगों के बीच खाई दूर करने के लिए आए है."


आवामी नेशनल क्रांफेंस के प्रमुख शाह ने कहा, "हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव और यह केवल सिविल सोसायटी की पहल है क्योंकि अगर अनुच्छेद 35A का उल्लंघन होता है शांति के लिए खतरा हो सकता है....हमारी पहल इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को इस बैंक की राजनीति करने से रोकने की है."


आपको बता दें कि अनुच्छेद 35A हमेशा से ही कश्मीर और भारत की राजनीति का एक अहम मुद्द रहा है. केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा पूरे अनुच्छेद 370 को ही खत्म करने के बारे में हमेशा से बात करती रही है और 35A को इस अनुच्छेद का मूल हिस्सा माना जाता है. हालांकि राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मु्फ्ती ने हाल ही में इस बाबत चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अनुच्छेद 35A से छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर में कोई भी तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा.