(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Pawan Khera Row: 'वो हमारे लीडर हैं, आप ऐसा कैसे...', पवन खेड़ा को उतारे जाने के बाद प्लेन में मच गया था हल्ला, इंडिगो स्टाफ से यूं बात करते दिखे कांग्रेस नेता
Pawan Khera Deboarded: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर गुरुवार (23 फरवरी) को पवन खेड़ा को विमान से उतारा गया तो फ्लाइट के अंदर कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं ने एयरलाइन स्टाफ के साथ बहस की.
Pawan Khera Remark Row: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुरुवार (23 फरवरी) को दिल्ली में इंडिगो (IndiGo) की फ्लाइट से उतारे जाने के बाद विमान के अंदर हल्ला मच गया. कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal) और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को फ्लाइट स्टाफ के साथ कथित तौर पर बहस करते हुए देखा गया.
कांग्रेस नेता एयरलाइन के अधिकारियों से पूछ रहे थे कि उनकी पार्टी के नेता के पास 'बोर्डिंग पास' होने के बावजूद उन्हें फ्लाइट से क्यों उतार दिया गया? इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो मीडिया में आया है. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल विमान में प्रवेश करने वाले दरवाजे के पास खड़े हुए पूछ रहे थे कि ''कारण क्या है?''
'बोर्डिंग पास देने के बाद आप यह कैसे कर सकते हैं?'
एक और नेता ने स्टाफ से कहा, ''वह (पवन खेड़ा) हमारे नेता हैं. वह हमारे महासचिव और सांसद हैं. उन्हें बोर्डिंग पास देने के बाद आप यह कैसे कर सकते हैं? वह एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं.'' वेणुगोपाल ने कहा, "अगर कोई वैध कारण होता तो कोई समस्या नहीं होती.'' इसके तुरंत बाद वेणुगोपाल और अन्य कांग्रेस नेता फ्लाइट से उतर गए और वहीं पास में धरने पर बैठ गए. उन्होंने नारेबाजी की और फ्लाइट को जाने देने से इनकार किया.
मैं लड़ने के लिए तैयार हूं- पवन खेड़ा
खेड़ा को एयरपोर्ट लाउंज में ले जाया गया और कहा गया कि पुलिस एक एफआईआर के साथ उनसे मिलेगी. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पुलिस बगैर एफआईआर, गिरफ्तारी वारंट या प्रोडक्शन के साथ आई. जैसा कि पार्टी ने मांग की थी, असम पुलिस ने दो घंटे बाद एक गिरफ्तारी वारंट पेश करते खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया. खेड़ा को जब ले जाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, ''नहीं पता कि मुझे क्यों रोका जा रहा है. हम देखेंगे (वे मुझे क्यों ले जा रहे हैं). यह एक लंबी जंग है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं.''
क्या है मामला?
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित तौर पर अपमान करने के आरोप में पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश और असम में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक, खेड़ा के खिलाफ यूपी के लखनऊ और वाराणसी में 20 फरवरी को और असम में 23 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गईं. असम के दीमा हसाओ जिले में कांग्रेस नेता खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हैं. इसी एफआईआर के चलते असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस की सहायता से रायपुर जाने के लिए निकले पवन खेड़ा को रोक लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया.
खेड़ा को मिली जमानत
खेड़ा की गिरफ्तारी पर राहत पाने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा केस खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख करें, मजिस्ट्रेट उन्हें अंतरिम जमानत देंगे. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस को सभी केस एक जगह ट्रांसफर करने के लिए नोटिस दिया. बताया जा रहा है कि द्वारका कोर्ट से खेड़ा को जमानत मिल गई है.
बता दें कि हाल में एक प्रेस कांफ्रेंस में पवन खेड़ा ने कथित तौर पर पीएम मोदी के नाम में शामिल उनके पिता का नाम गलत लिया था. कांग्रेस का दावा है कि भूल से हुई गलती के लिए खेड़ा ने खेद भी जताया था.